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Aligarh News: बायो डीजल पंप लगवाने के नाम पर 32 लाख की ठगी में एक और मुकदमा, हों चुक हैं आधा दर्जन मुकदमे

Tue, 14 Mar 2023 10:42 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़

सार

मुकदमा अलीगढ़ के हरदुआगंज थाने में डॉक्टर की ओर से कराया गया है, जिसमें बायो गैस और डीजल पंप लगवाने के नाम पर करीब 32 लाख रुपये लेने का आरोप है। इस मामले में कंपनी के महाप्रबंधक समेत कई अधिकारियों को नामजद किया गया है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
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नोएडा की नैक्स जैन एनर्जिया लिमिटेड कंपनी द्वारा पेट्रोल पंप लगवाने के नाम पर ठगी का एक और मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा अलीगढ़ के हरदुआगंज थाने में डॉक्टर की ओर से कराया गया है, जिसमें बायो गैस और डीजल पंप लगवाने के नाम पर करीब 32 लाख रुपये लेने का आरोप है। इस मामले में कंपनी के महाप्रबंधक समेत कई अधिकारियों को नामजद किया गया है। इस तरह इस कंपनी पर जिले में आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।

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अतरौली के सराय ढोंडा निवासी पेशे से डॉक्टर मनोज शर्मा ने नोएडा की नैक्स जैन एनर्जिया लिमिटेड कंपनी के अधिकारियों पर कूट रचित दस्तावेजों समेत धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। मनोज शर्मा के अनुसार साल भर पहले कंपनी ने समाचार पत्रों और वेबसाइट के माध्यम से अलीगढ़ में बायो गैस और बायो डीजल पंप लगाने और मालिक बनाने के लिए लाइसेंस जारी करने का विज्ञापन जारी किया था। जिसके बाद उन्होंने हरदुआगंज क्षेत्र के ग्राम उखलाना में पंप के लाइसेंस का आवेदन कर चार चेक और ऑनलाइन ट्रांसफर और नकदी के माध्यम से कुल 31,85,000.00 दे दिए। 

जिसके बाद बीते साल 18 मई को कंपनी की ओर से जिलाधिकारी को जनपद में बायोगैस स्टेशन स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया था। मगर 19 मई को जिलापूर्ति अधिकारी अलीगढ़ ने कंपनी के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए सूचित कर बताया कि बायोडीजल के संबंध में भारत सरकार की न तो कोई गाइडलाइन उपलब्ध है न ही इस संबंध में कोई शासनादेश है। इसके साथ ही कंपनी से भारत सरकार द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन की प्रतियां उपलब्ध कराने के साथ कंपनी द्वारा जिन जिन उत्पादों की बिक्री की जाती है। वह और उनके श्रोतों के बारे में भी जानकारी मांगी गई, जोकि कंपनी आज तक दे नहीं सकी। कंपनी की पोल खुलने के बाद से ही पीडि़त पिछले आठ महीनों से रकम वापसी की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कंपनी के महाप्रबंधक अंकुर दुबे भ्रमित कर रकम वापस करने में टालमटोल कर रहे हैं। 
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जबकि पीडि़त पहले ही कंपनी की ओर से जारी एलओआई और कान्ट्रैक्ट को कॉपियां महाप्रबंध को सरेंडर कर चुका हैं। इस मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर कंपनी के महाप्रबंधक अंकुर दुबे, कंसलटेंट हिमांशु निश्चल व कई अन्य अधिकारियों के विरुद्ध कूट रचित दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीओ अतरौली विशाल चौधरी ने इस मुकदमे की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। अब विवेचना में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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