अलीगढ़। खराब ड्रेसिंग टेबल उपभोक्ता को थमाने और उसके बाद ड्रेसिंग टेबल न बदलने न पैसा वापस करने के एक मामले में उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने फर्नीचर शोरूम मालिक को ड्रेसिंग टेबल की पूरी कीमत अदा करने का आदेश दिया है।
साथ में यह भी आदेश दिया है कि जब तक फर्नीचर शोरूम मालिक उपभोक्ता को यह पैसा अदा नहीं करेगा उस पर 9 फ़ीसदी की वार्षिक ब्याज देय होगी।
गांधी पार्क के मोहल्ला नौरंगाबाद डिप्टी गंज में रहने वाली लक्ष्मी यादव ने क्वार्सी क्षेत्र के ज्वालापुरी में स्थित श्रीराम चामुंडा फर्नीचर हाउस से 15 जनवरी 2018 को एक ड्रेसिंग टेबल खरीदी थी। इसके लिए उन्होंने फर्नीचर शोरूम मालिक को 5 हजार रुपए अदा किए थे।
ड्रेसिंग टेबल जब घर पर आई तो देखा के उसकी लकड़ी बहुत खराब थी। प्लाई कई जगह से उतरी हुई थी और उसमें लगा शीशा भी अक्स को बहुत विकृत करके दिखा रहा था। इसकी शिकायत शोरूम संचालक से की गई तो उसने दलील दी कि उसके यहां से ठीक ड्रेसिंग टेबल भेजी गई थी। इसके बाद उपभोक्ता ने शोरूम संचालक को कई बार ड्रेसिंग टेबल के संबंध में समस्या का समाधान करने के लिए कहा लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।
बाद में उपभोक्ता लक्ष्मी यादव ने उपभोक्ता संरक्षण आयोग का दरवाजा खटखटाया। यहां पर भी फर्नीचर शोरूम संचालक में यही दलील दी। लेकिन उपभोक्ता ने अपने दावे के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करे।
इसके बाद आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी और सदस्य आलोक उपाध्याय व पूर्णिमा सिंह राजपूत ने उपभोक्ता के दावे को सही माना।
उन्होंने अपने आदेश में शोरूम संचालक को ड्रेसिंग टेबल की पूरी कीमत अदा करने के लिए कहा। साथ ही जब तक उपभोक्ता को पैसा न मिल जाए उस रकम पर 9 फ़ीसदी वार्षिक ब्याज भी उपभोक्ता को देने के लिए कहा गया।