अलीगढ़। फर्जी रसीद काटकर बिजली विभाग को चूना लगाने के एक मामले में अदालत ने विभाग के कैशियर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
विभाग की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता प्रमोद कुमार कुलश्रेष्ठ ने बताया कि यह मामला विद्युत वितरण खंड तृतीय लाल डिग्गी से संबंधित है। अभियुक्त अजय कुमार कैशियर का कार्य देखता था।
आरोपी के द्वारा 15 दिन में फर्जी रसीद काटकर विभाग को 81 लाख रुपए से अधिक का चूना लगा दिया गया। इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया। आरोपी की गिरफ्तारी हुई। आरोपी अजय कुमार की ओर से अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसे अदालत ने निरस्त कर दिया।