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अलीगढ़ : 5वें वित्त आयोग के तहत कहां कितना खर्च होगा, तय हुआ

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पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत धनराशि का वितरण एवं उसके उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश तय हो गए हैं। मंडलायुक्त जीएस प्रियदर्शी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर मुहर लग गई है। इस धनराशि से नौ कार्यों के साथ पंचायतराज अधिनियम 1947 के अध्याय 4 की धारा 15 के अंतर्गत लिखित कार्य भी कराए जा सकेंगे।
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जिला पंचायतें कर्मियों के वेतन एवं पेंशन आदि के भुगतान के साथ ही न्यूनतम पांच फीसदी धनराशि अपने संपतियों की रखरखाव में खर्च कर सकेंगी। इसी तरह ग्राम पंचायतें गो आश्रय स्थलों पर भी इस धनराशि से खर्च कर सकेगी। योजना के तहत मेकर, चेकर और अप्रूवर भी नामित किए गए हैं।
यहां होगा खर्च
शासकीय भवनों के रखरखाव, स्ट्रीट लाइट, खुले में शौच मुक्ति, शासकीय भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों के बिजली के बिल का भुगतान, पंचायत की सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सामुदायिक शौचालय एवं जनसुविधाएं, अंत्येष्टि स्थल की बाउंड्रीवाल, स्कूलों में अवस्थापना सुविधाओं को बेहतर करने में।
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मेकर, चेकर और अप्रूवर भी होंगे
- ग्राम पंचायत में सचिव मेकर, ग्राम प्रधान चेकर, सहायक खंड विकास अधिकारी अप्रूवर होगा।
- क्षेत्र पंचायत में खंड विकास अधिकारी मेकर, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चेकर, मुख्य विकास अधिकारी अप्रूवर रहेंगे।
- जिला पंचायत में अपर मुख्य अधिकारी मेकर, जिला पंचायत अध्यक्ष चेकर और निदेशक पंचायती राज अप्रूवर होंगे।
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