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रिंगरोड: जमीन खरीद के लिए दिल्ली से जारी हुई अधिसूचना, अब होगा अधिग्रहण, अलीगढ़ के ये 37 गांव शामिल

Fri, 09 Oct 2026 10:45 AM IST
Chaman Kumar Sharma दीपक शर्मा, अमर उजाला, अलीगढ़

सार

अलीगढ़ शहर के चारों ओर प्रस्तावित रिंग रोड परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण ने रफ्तार पकड़ी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 22 सितंबर को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 की धारा 3ए के तहत अधिसूचना जारी कर दी है।
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रिंग रोड - फोटो : प्रतीकात्मक
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विस्तार
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अलीगढ़ शहर के चारों ओर प्रस्तावित रिंग रोड परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया ने अब औपचारिक रूप से रफ्तार पकड़ ली है। लंबे समय से प्रस्तावित इस परियोजना में जमीन के चयन और अधिग्रहण की तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो गई है।

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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 22 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 की धारा 3ए के तहत अधिसूचना जारी कर दी है। रिंग रोड के प्रस्तावित मार्ग में आने वाली 37 गांवों की 357.6565 हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहण की प्रक्रिया में शामिल किया गया है।

अधिसूचना में पहली बार गांववार और गाटावार जमीन का विस्तृत ब्योरा सामने आया है। इसमें संबंधित सर्वेक्षण संख्या (गाटा संख्या), प्रस्तावित अधिग्रहीत क्षेत्रफल और भूमि की प्रकृति का उल्लेख किया गया है। इससे जमीन मालिकों और अन्य संबंधित लोगों को यह जानने में आसानी होगी कि परियोजना के लिए उनके गांव में कौन-कौन से गाटे चिह्नित हैं और उनमें से कितनी भूमि प्रस्तावित सड़क के लिए ली जानी है।

गजट के बाद अब जिन लोगों को लगता है कि उनके गाटे, क्षेत्रफल अथवा भूमि की प्रकृति से संबंधित विवरण में कोई आपत्ति है, वे निर्धारित अवधि में सक्षम प्राधिकारी के यहां अपना पक्ष रख सकते हैं। इसके बाद एनएचएआई और राजस्व विभाग की टीमें सर्वे के काम में जुट जाएंगी। - अतुल गुप्ता, सिटी मजिस्ट्रेट एवं विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी

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छह लेन का होगा नियंत्रित प्रवेश वाला हाईवे
अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार ने अलीगढ़ जिले में करीब 33.380 किलोमीटर लंबे छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करने की घोषणा की है। यह परियोजना रिंग रोड के रूप में विकसित की जानी प्रस्तावित है। अधिसूचना में सड़क के निर्माण के साथ उसके रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए आवश्यक भूमि को भी अधिग्रहण प्रक्रिया में शामिल किया गया है। परियोजना के लिए चिह्नित जमीन में केवल निजी कृषि भूमि ही नहीं है। गाटावार विवरण में अलग-अलग प्रकार की भूमि का उल्लेख किया गया है। कई जगह निजी कृषि भूमि दर्ज है, जबकि कुछ गाटों में सरकारी नाली, सड़क, चकरोड, आबादी, बंजर और परती जैसी भूमि भी दर्ज है।

अधिसूचना के बाद शुरू हुआ आपत्ति का चरण
जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में अभी संबंधित भूमि पर अधिकार रखने वाले लोगों के लिए आपत्ति का अवसर भी खुला है। अधिसूचना के अनुसार जिस व्यक्ति का संबंधित जमीन में कोई हित है, वह राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 दिन के भीतर प्रस्तावित अधिग्रहण अथवा जमीन के उपयोग को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। आपत्ति लिखित रूप में सक्षम प्राधिकारी विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (जेओ), अलीगढ़ के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को सुनवाई का अवसर देंगे। संबंधित व्यक्ति स्वयं या अपने विधिक पेशेवर के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है। आपत्तियों की सुनवाई और उन पर निर्णय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अधिग्रहण की अगली कार्रवाई आगे बढ़ेगी।
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गभाना के 10, कोल के 27 गांव शामिल
रिंग रोड के लिए जारी अधिसूचना में अलीगढ़ की गभाना और कोल तहसील के कुल 37 गांव शामिल किए गए हैं। इनमें गभाना तहसील के गांवों में पला सल्लू, कोरह रुस्तमपुर, सांगौर, खेरिया हैबत खां, कलुआ, दादूपुर कोटा, सुमेरपुर, समस्तपुर कोटा और अमरौली समेत अन्य गांवों की भूमि शामिल है। वहीं कोल तहसील के हिस्से में कस्तली वैश्य, पला मजरा कस्तली वैश्य, चंदौखा, छेरत सुढ़ियाल, साठा, खेरूपुरा, सपेरा भानपुर, किठारा, जटपुरा, बरौठ, मोरथल, मोहनपुर, नयाबांस नरेंद्रगढ़ी, आजमाबाद मछुआ, सिकंदरपुर मछुआ, खान आलमपुर, इमलानी, मई, महमूदपुर जमालपुर, चंगेरी, भोजपुर, अलहदादपुर, पनैठी, अदौन, जुलूपुर सिहोर, बरौठा और हरदुआगंज गांव शामिल हैं।

अधिसूचना की अनुसूची में प्रत्येक गांव के सामने संबंधित गाटों की संख्या और उनमें प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल दर्ज किया गया है। ऐसे में संबंधित ग्रामीण अपने गांव और गाटे का विवरण देखकर यह पता कर सकते हैं कि उनकी भूमि परियोजना की सीमा में आ रही है या नहीं।

357.6565 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण के दायरे में
अधिसूचना की अनुसूची में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक रिंग रोड परियोजना के लिए कुल 357.6565 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में प्रस्तावित की गई है। यह करीब 357.65 हेक्टेयर क्षेत्रफल है। जमीन का यह आंकड़ा परियोजना के लिए अधिसूचित किए गए सभी गांवों के गाटावार विवरण को जोड़कर सामने आता है।
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