दहेज हत्या में पति दोषी करार, सजा पर सुनवाई सोमवार को
चंडौस के गांव जामुनका में वर्ष 2019 में विवाहिता की दहेज के लिए हत्या के मुकदमे में पति को दोषी करार दिया है। अब सजा पर सुनवाई के लिए एक अगस्त की तारीख नियत की है। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे-12 की अदालत में चल रही है।
एडीजीसी प्रमेंद्र जैन के अनुसार वादी जुझरका अतरौली के योगेश ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था कि उसने अपनी बहन सरस्वती की शादी 13 मार्च 2019 को जामुनका के राजू संग की थी। शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए तंग किया जाने लगा। 22 मई 2019 को उसकी मारपीट कर हत्या कर दी। इस मामले में पति सहित 8 ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया। चार्जशीट के आधार पर सत्र परीक्षण के दौरान अदालत ने पति राजू को दोषी करार दिया है। अब सजा पर निर्णय 1 अगस्त को लिया जाएगा।