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शराब माफिया ऋषि की तीन मुकदमों में जमानत खारिज

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जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपियों में शामिल शराब माफिया ऋषि शर्मा की एडीजे-9 सुनील सिंह की अदालत से तीन-तीन मुकदमों में जमानत अर्जी खारिज की गई हैं। खास बात यह है कि इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 19 मुकदमों का क्राइम रिकार्ड व 8 प्रकरणों में आबकारी अधिनियम में दंडित होने का साक्ष्य पेश किया। साथ में ताजा गवाह धमकी मामले की दलील जिरह के दौरान पेश की, जिसके आधार पर न्यायालय ने जमानत खारिज कर दी।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार जहरीली शराब कांड में जेल में निरुद्ध शराब माफिया जवां छेरत निवासी ऋषि शर्मा के अधिवक्ताओं की ओर से जवां के रोहरा भट्ठा के श्रमिकों की नहर पटरी पर मिली शराब पीने से मौत, गभाना के सांगोर के राजकुमार की मौत और अकराबाद के अधौन में शराब फैक्टरी मामले के तीन मुकदमों में जमानत अर्जियां दायर की गईं। इन तीनों मामलों में सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख नियत थीं। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष ऋषि शर्मा का 1995 से अब तक का 19 मुकदमों का क्राइम रिकार्ड पेश किया गया। जिसमें शराब अधिनियम के अलावा अन्य कई तरह के मुकदमे हैं। इसके अलावा 8 ऐसे प्रकरणों का विवरण पेश किया गया, जिसमें आबकारी महकमे की ओर से आबकारी अधिनियम के तहत ऋषि शर्मा को दंडित किया गया है। साथ में अपनी जिरह के दौरान अभियोजन पक्ष ने बताया कि गवाहों को आरोपियों की ओर से जेल में बैठकर ही धमकियां दिलवाई जा रही हैं। ताजा मामला गभाना का सामने आया है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर तीनों प्रकरणों में जमानत खारिज कर दी गईं।
-ऋषि पर 19 मुकदमों का क्राइम रिकार्ड पेश किया गया, जिसमें मारपीट से लेकर शराब, धोखाधड़ी, ट्रेडमार्क अधिनियम, अपहरण आदि के मुकदमे शामिल हैं। इसी तरह आबकारी ने भी 8 मामलों में दंडित किया है। यह तथ्य पेश किया गया। साथ में गवाहों को धमकी मामला भी जिरह के दौरान न्यायालय के समक्ष रखा गया। इसी आधार पर तीनों मामलों में जमानत खारिज की गई है।
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- जेपी राजपूत, एडीजीसी
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