न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
अब इगलास के टॉप-10 अपराधी और काला तेल कारोबार के लिए कुख्यात माफिया बबलू प्रधान की अपराध से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी है। गैंगेस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी ने पुलिस के इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। मडराक एसओ को बबलू की 1 करोड़ 7 लाख की संपत्तियों का प्रशासक नियुक्त किया है। एक-दो दिन में पुलिस इन संपत्तियों पर पहुंचकर अपनी सील लगा सकती है।
मूल रूप से इगलास के गांव मोहकमपुर निवासी प्रधान व जिला पंचायत सदस्य पति बबलू पुत्र भगवान सिंह पर वैसे तो काला तेल कारोबार से जुड़े आवश्यक वस्तु अधिनियम के कई मुकदमे दर्ज हैं। मार्च में उसके गोदाम पर छापेमारी के दौरान अवैध शराब भी मिली थी, जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम के साथ-साथ आबकारी अधिनियम का भी मुकदमा दर्ज हुआ। इसी मुकदमे में गिरफ्तारी के दौरान वह थाने से भाग गया था। बाद में न्यायालय से अग्रिम जमानत तक खारिज हुई। बाद में 8 अगस्त को वह जेल गया।
इस मामले में गैंगेस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके तहत उसके द्वारा अर्जित 1 करोड़ 7 लाख रुपये कीमत की संपत्तियों, जिनमें कुछ प्लाट, कुछ वाहन व गोदाम शामिल है को पुलिस ने जब्त करने का प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष भेजा। इस पर डीएम चंद्रभूषण सिंह ने मुहर लगा दी है। अब एक दो दिन में इन संपत्तियों को पुलिस अपनी मुहर लगाकर जब्त कर सकती है। चूंकि गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमे के विवेचक एसओ मडराक हैं, इसलिए उन्हें ही प्रशासक नियुक्त किया गया है। एसएसपी मुनिराज जी ने इसकी पुष्टि की है।