फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अलीगढ़ः शराब पीकर चलाया वाहन तो लाइसेंस होगा निलंबित

विज्ञापन
विज्ञापन
शराब पीकर वाहन चलाना भारी पड़ सकता है। वह तीन माह से लेकर आजीवन वाहन चलाने से वंचित हो सकते हैं। आरटीओ प्रवर्तन फरीदउद्दीन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। उन्होंने कुल छह प्रकार के यातायात उल्लंघन अपराध को गंभीर श्रेणी में रखते हुए आरोपियों का लाइसेंस निलंबित/निरस्त करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

आरटीओ प्रवर्तन फरीदउद्दीन ने बताया कि कोरोना के चलते पिछले काफी समय से ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर चेकिंग नहीं की जा रही है। दरअसल, चालक ने शराब पी रखी है या नहीं, इसके लिए ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से जांच होती है। उन्होंने बताया कि मंडल में ड्रंक एंड ड्राइव, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने, रेड लाइट को जंप करने, ओवर स्पीड, ओवर लोडिंग, माल वाहनों में सवारी बैठाने के आरोप में जो भी चालक पकड़ा जाएगा, उसका वाहन चलाने का लाइसेंस (डीएल) प्रथम बार अपराध करने पर तीन माह के लिए और दूसरी बार या उससे अधिक पर आजीवन निरस्त कर दिया जाएगा। इस वर्ष अप्रैल से जून तक 39 लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। पिछले साल ओवर स्पीड में 11, मोबाइल पर बात करने पर 125, ओवर लोडिंग में 4 लाइसेंस निलंबित किए गए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें