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कारोबारी हत्याकांड में चार दोषी करार

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महानगर के रामघाट रोड पर तालानगरी से पहले पांच साल पहले गांव की रंजिश में हुई कारोबारी की हत्या में पिता सहित तीन बेटों को दोषी करार दिया गया है। यह फैसला एडीजे प्रथम शाहिद रजा के न्यायालय से सुनाया गया है और सजा पर सुनवाई के लिए 9 अप्रैल तारीख नियत की गई है।
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एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार वाकया 20 मार्च 2016 की दोपहर करीब 12:30 बजे का है। मूल रूप से गांव जिरौली हीरा सिंह अकराबाद हाल तालानगरी निवासी हार्डवेयर कारोबारी नेमपाल सिंह अपने बेटे अनुराग को एएमयू की प्रवेश परीक्षा दिलाकर स्कूटर से लौट रहे थे। उनके पीछे दूसरी बाइक पर दूसरे भाई पुरुषोत्तम अपने बेटे को एएमयू से ही लेकर आ रहे थे। जैसे ही नेमपाल तालानगरी से कुछ पहले मदन पैलेस गेस्ट हाउस के पास पहुंचे, तभी घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी। इस हमले में नेमपाल की मौके पर मौत हो गई, जबकि बेटा जख्मी हो गया। हमलावरों को पीछे चल रहे पुरुषोत्तम ने पहचान लिया। इस मामले में दूसरे भाई महेशपाल ने गांव की रंजिश से जुड़े लाखन सिंह व उनके बेटे नरेंद्रपाल, लोकेंद्र, रूपेंद्र व अज्ञात आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराया। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर चारों आरोपियों को बुधवार को दोषी करार दे दिया गया है।
पुलिस मुठभेड़ में साढ़े सात साल की सजा
टप्पल में वर्ष 2006 में हुई पुलिस मुठभेड़ में चोरी की बाइक सहित गिरफ्तार आरोपी को एडीजे-15 विजय कुमार वर्मा प्रथम के न्यायालय से सजा सुनाई गई है। एडीजीसी केएम जौहरी के अनुसार 10 सितंबर 2006 को थाना पुलिस गश्त पर थी। तभी तीन आरोपी श्यौराज, परशुराम व शरीफ मुठभेड़ में दबोचे गए। दौरान-ए-सत्र परीक्षण परशुराम व शरीफ की मृत्यु हो गई। वहीं श्यौराज को न्यायालय ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर साढ़े सात साल सजा व 9 हजार 500 रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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