वन विभाग की टीम ने हाथरस व एटा में अवैध रूप से लकड़ी का भंडारण पाए जाने पर संचालकों पर 1.95 लाख का जुर्माना लगाया है। वन संरक्षक अदिति शर्मा ने बताया कि वन अधिनियम के अनुसार वन विभाग में पंजीकृत लाइसेंस शुदा आरा मशीन संचालकों को स्पष्ट निर्देश है कि वह अवैध रूप से लकड़ी का भंडारण नहीं करेंगे और न ही लकड़ी खरीदेंगे। उनका चिरान भी नहीं करेंगे।
हाल ही में शिकायत के आधार पर वन विभाग की टीम ने हाथरस व एटा में चेकिंग की थी। वहां करीब आधा दर्जन आरा मशीन संचालकों के पास लकड़ी का अवैध भंडारण पाया गया। इनके खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत विभागीय कार्रवाई करते हुए 1.95 लाख का जुर्माना लगाया गया है।