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लॉकडाउन उल्लंघन के आरोपी दस और जमाती जुर्माना वसूलकर रिहा

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लॉकडाउन काल में दिल्ली की तब्लीगी जमात में शामिल जमातियों की तलाश के दौरान रंगरेजान मस्जिद से पकड़े 16 में से 10 और जमातियों को जुर्माना वसूलकर रिहा कर दिया गया। उन्होंने न्यायालय में अपना जुर्म स्वीकार किया। इसके बाद न्यायालय ने जुर्माना तय कर मुकदमे में यह फैसला सुनाया है। बता दें कि इससे पहले दो श्रीलंकाई मूल के जमातियों को भी इसी तरह जुर्म स्वीकारने पर 5-5 माह की सजा सुनाई गई थी। सजा पूरी होने पर रिहा किया जा चुका है।
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बाबरी मंडी चौकी इंचार्ज की ओर से लॉकडाउन में जमातियों की तलाशी अभियान के दौरान मिली इस टोली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जमातियों की पैरवी करने वाले अधिवक्ता अहले नवी ने बताया कि लॉकडाउन में पकड़े गए जमातियों पर धारा 188, धारा 269, 271 व धारा 3 महामारी अधिनियम 1897 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट में जुर्म कबूल करने पर इनको 2800-2800 रुपये जुर्माने से दंडित कर रिहा कर दिया है। ये सभी गैर जिलों या गैर प्रांत के रहने वाले लोग हैं। इस तरह रंगरेजान मस्जिद से कुल 16 जमाती पकड़े गए थे, जिनमें से दो विदेशी जमाती पूर्व में रिहा हो गए और 10 ये रिहा हो गए। अब 4 आरोपी शेष हैं।
अधिवक्ता के अनुसार जिन जमातियों को रिहा किया गया है, उनमें मस्जिद इमाम मो. खालीद निवासी रंगरेजान मस्जिद, मूल निवासी मूल निवासी छोटा बिसार भवानीपुर पूर्णिया, बिहार, मस्जिद प्रबंधक फजलुर्रहमान निवासी चंदन शहीद रोड, कोतवाली, मो. शाहबुद्दीन खां निवासी मध्य प्रदेश, शोहेल निवासी सहारनपुर, मो. मुस्तफा निवासी तमिलनाड, आफताब निवासी सहारनपुर, कमरुद्दीन निवासी मेवात, हरियाणा, खालीद निवासी पानीपत, हरियाणा, अलीशान निवासी सहारनपुर, नूर मोहम्मद निवासी मेरठ शामिल हैं।
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