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अब कोरोना टेस्ट कराने वाले को आधार नंबर दर्ज कराना अनिवार्य

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दीनदयाल अस्पताल के तीन डाटा आपरेटरों द्वारा एक कोरोना संदिग्ध के मूल नाम, पते और मोबाइल नंबर में गड़बड़ी करने का मामला खुलने के बाद जिला प्रशासन ने अब सैंपलिंग के समय आधार कार्ड क्रमांक दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया है। अगर, किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है तो वह अपना डीएल, वोटर आईडी कार्ड या अन्य कोई ऐसा सरकारी दस्तावेज, जिसमें पता व नाम अंकित हो उसे दे सकता है।
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शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने यह निर्देश जारी किया। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने प्राइमरी कंटेक्ट की ट्रेसिंग को लेकर भी जोर दिया। स्वास्थ्य विभाग और कोरोना कंट्रोल रूम को निर्देश दिए कि हर हाल में संक्रमित मरीजों के संपर्क वालों का टेस्ट कराया जाएगा। वर्तमान में जिले में 70 फीसदी मरीज प्राइमरी कंटेक्ट वाले ही सामने आ रहे हैं। इन लोगों से अन्य में संक्रमण फैलने से रोकना ही प्रशासन की प्राथमिकता में शामिल है।
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