अनलॉक फेज-1 के प्रथम चरण में शहर के विभिन्न बाजारों को लेकर प्रशासन ने गाइड लाइंस तय कर दी हैं। इसके अनुसार बाजार अब दोपहर 12 बजे से सायं सात बजे तक खुलेंगे। जबकि दूध, अंडा, ब्रेड समेत अन्य खानपान की दुकानें सुबह सात बजे से ग्यारह बजे तक खुल सकेंगी। कंटेनमेंट जोन में बाजार खुलने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। यहां पूर्व की भांति आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी होगी। भीड़भाड़ वाले बाजारों महावीरगंज, छिपैटी, कनवरीगंज, मामू भांजा में दिशावार सिस्टम लागू होगा। अन्य बाजारों में सामान्य रूप से दुकानें खुलेंगी।
अनलॉक फेज-1 की प्रदेश स्तर पर जारी गाइड लाइनों के बाद सोमवार को प्रशासन ने यहां की स्थितियों को देखते हुए गाइडलाइन जारी कर दी। डीएम चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि भीड़भाड़ वाले बाजारों महावीरगंज, छिपैटी, कनवरीगंज, मामूभांजा आदि में सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए दिशावार व दिनवार सिस्टम लागू किया गया है। यानी एक दिन एक तरफ की तो दूसरे दिन दूसरे तरफ की दुकानें खुलेंगी। अन्य बाजार सामान्य रूप से दोपहर 12 से सात बजे तक खोले जाएंगे। साप्ताहिक बंदी वाले दिन दुकानें बंद रखी जाएंगी। किसी भी दुकानदार को सड़क पर दुकान का सामान फैलाने की अनुमति नहीं होगी। एक समय में किसी भी दुकान पर 5 अधिक ग्राहक उपस्थित नहीं रहेंगे। दुकानदार दुकानों के सामने गोल घेरे बनाना सुनिश्चित करेंगे।
अमीर निशां, विष्णुपुरी, सुदामापुरी बाजार पर भीड़ को देखकर होगा फैसला
एसीएम द्वितीय रंजीत सिंह ने बताया कि अमीरनिशां, विष्णुपुरी, सुदामापुरी आदि भीड़भाड़ वाले बाजारों में फिलहाल दोनों तरफ दुकानें खुलेंगी। लेकिन यदि यहां भीड़ ज्यादा उमड़ती है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूटते हैं तो नियम में बदलाव कर दिशावार व दिनवार सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। शुक्रवार तक इन सभी बाजारों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
एक दुकान एक ही बार खुल सकेगी
एसीएम द्वितीय रंजीत सिंह ने बताया कि कोई भी दुकान एक ही बार खुल सकेगी। आमतौर पर देखा गया है कि दुकानदार सुबह सात से ग्यारह बजे तक कचौड़ी, दूध व नाश्ते की बिक्री के बाद दोपहर 12 से पांच बजे तक मिठाई आदि की दुकान खोल रहे थे। अब ऐसा नहीं हो सकेगा।
यह रहेगी बाजार खुलने की व्यवस्था
सिटी मजिस्ट्रेट विनीत कुमार सिंह ने बताया कि भीड़ वाले बाजारों में उत्तर और पूर्व दिशा की दुकानें सोमवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी। दक्षिण व पश्चिम दिशा में स्थित दुकानें बुधवार, शुक्रवार और रविवार को खुलेंगी। मंगलवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी।
इन बाजारों पर नियम होगा लागू
भुजपुरा चौराहा से बिजलीघर तक
सब्जी मंडी चौराहा, अब्दुल करीम चौराहा से फूल चौराहा
निरूमल चौराहा से तहसील तिराहे तक
देहली गेट चौराहा से गोंडा चौराहा तक
इसके साथ ही महावीरगंज, छपैटी, कनवरी गंज और बारहद्वारी।
अन लाक जोन में बदलाव एक नजर
-सरकारी कार्यालय शत प्रतिशत कर्मचारी क्षमता से खुलेंगे
-बाल काटने वालों, ब्यूटी पार्लर खुलेंगे
-कोचिंग सेंटरों के मात्र आफिस खुलेंगे, नहीं लग सकेंगी क्लासें
-साइबर कैफे में मात्र हो सकेगा व्यवसायिक काम
-रेस्टोरेंट से होगी मात्र होम डिलीवरी
-मंदिर, होटल व माल आठ जून के बाद खुलेंगे
सासनीगेट, कोतवाली व देहलीगेट में पाबंदियां लागू
सिटी मजिस्ट्रेट विनीत कुमार सिंह ने बताया कि सासनीगेट, कोतवाली और देहलीगेट थाना क्षेत्र में कोई भी व्यवसायिक गतिविधि नहीं हो सकेगी। तीनों थाना क्षेत्र में किसी भी जगह कोई पैठ बाजार नही लगेगी। थाना देहली गेट के अंतर्गत गूलर रोड, कनवरीगंज, टनटन पाड़ा, रोरावर, नीवरी, घुड़ियाबाग व महावीर गंज (आंशिक क्षेत्र) तथा थाना कोतवाली के अंतर्गत सराय ख्वाजा, मानिक चौक, भुजपुरा क्षेत्र तथा सासनी गेट के अंतर्गत आवास विकास कॉलोनी, सराय मानसिंह, लोधी बिहार कंटेंनमेंट क्षेत्र में निर्धारित हैं। कंटेंनमेंट क्षेत्र कोविड-19 के पॉजिटिव केस पाए जाने व ठीक होने की दशा में पुन: समीक्षा कर घटाए व बढ़ाए जाते रहेंगे। यह आदेश दूध की दुकानें तथा मेडिकल स्टोर एवं सराफा बाजार पर लागू नहीं होगा अर्थात वह प्रतिदिन खुलेंगी।
नहीं लगेगी सब्जी की पैठ
एडीएम सिटी राकेश कुमार मालपाणी ने बताया कि जयगंज, बाराद्वारी, भुजपुरा, चन्दन शहीद रोड पर सब्जी की पैठ नहीं लगेगी। सब्जी विक्त्रस्ेताओं को फेरी लगाकर घूम घूम कर बेचने की अनुमति होगी। ऊपरकोट पर सड़क की पटरियों पर कपड़े की पैठ नहीं लगेगी।
फफाला मार्केट में जारी रहेगी होम डिलीवरी
एडीएम सिटी ने बताया कि फफाला मार्केट में दवा व्यवसाई दोपहर 12 से 7 बजे तक दवा की होम डिलीवरी कर सकेंगे। फुटकर व्यापारी व ग्राहकों को फफाला मार्केट में आने की अनुमति नहीं होगी।