एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय सीमा वर्मा ने मडराक के गांव मुकुंदपुर में पांच वर्ष पूर्व आपसी खुन्नस और नल पर पानी पीने के दौरान हुए विवाद में युवक की हत्या में दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा से सुनाई गई है। साथ में जुर्माना भी नियत किया गया है।
अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता जीतू वार्ष्णेय के अनुसार घटना 21 अक्तूबर 2017 की है। मुकुंदपुर के रहने वाले वादी रनवीर सिंह की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमा में कहा है कि उनका बेटा करन उर्फ काके व गांव का ही बंटी उर्फ शेरा शाम करीब साढ़े सात बजे मंदिर के पास नल पर खड़े थे। तभी गांव का नामजद विनय व एक अन्य आरोपी आया। जिन्होंने गाली गलौज कर दी और विनय ने तमंचे से गोली मार करन की हत्या कर दी, जबकि बंटी एक गोली लगने से जख्मी हो गया। मुकदमे के आधार पर पुलिस विवेचना में विनय के साथ गांव के सत्यपाल का नाम उजागर हुआ साक्ष्यों के आधार पर विनय और सतपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा विनय को 1.10 लाख तथा सत्यपाल को 90 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। वहीं जुर्माना राशि में से 1 लाख रुपया करन के परिवार को व 80 हजार रुपया घायल के परिवार को देने के निर्देश दिए हैं।
यशपाल सिंह व उनके भाई की हत्या में बहस हुई
अलीगढ़। जिला जज डॉ.बब्बू सारंग की अदालत में भाजपा नेता यशपाल सिंह चौहान व उनके भाई की हत्या के मुकदमे में बृहस्पतिवार को बहस हुई। डीजीसी फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार जवां के कासिमपुर में हुए इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से बहस पूरी कर ली गई है। अब इस मामले में 30 मई तारीख नियत कर दी गई है।
रोरावर कांड के वादी की मौत की सूचना आई
अलीगढ़। महानगर के देहली गेट के चर्चित रोरावर कांड में बृहस्पतिवार को गवाही की तारीख नियत थी। एडीजे-4 एमपी एवं एमएलए कोर्ट में गवाही के लिए मुकदमे के वादी तत्कालीन कोतवाल अरुण कुमार सिंह को तलब किया गया था। मगर उनके विषय में मौखिक रूप से यह सूचना आई है कि उनकी मौत हो चुकी है। इस मामले में जानकारी देते हुए एडीजीसी कुलदीप तोमर ने बताया कि अभी यह सूचना मौखिक आई है। अब अदालत ने 6 जून तारीख नियत कर दी है। इस विषय में लिखित साक्ष्य आने के बाद अदालत स्तर से अग्रिम तलबी जारी की जाएगी।
आलमगीर हत्याकांड में गवाही को नहीं आए विवेचक
अलीगढ़। एनआईए डीएसपी तंजील अहमद दंपती हत्याकांड में फांसी की सजा पा चुके कुख्यात शूटर मुनीर के खिलाफ गवाही के लिए विवेचक बृहस्पतिवार को अदालत नहीं पहुंचे। एडीजे फास्ट ट्रैक न्यायालय में विचाराधीन एएमयू छात्र आलमगीर हत्याकांड में मुनीर के खिलाफ आखिरी विवेचक तत्कालीन इंस्पेक्टर सुनील कुमार वर्मा गवाही के लिए तलब किए थे। मगर वे नहीं आए। एडीजीसी कुलदीप तोमर के अनुसार इस मामले में अब 10 जून तारीख नियत की गई है। बता दें कि इस मामले में पिछली कई तारीखों से इंस्पेक्टर को तलब किया जा रहा है। मगर वे गवाही के लिए नहीं आ रहे हैं।
शराब कांड के दो मुकदमों में हुई गवाही
अलीगढ़। जहरीली शराब कांड के दो मुकदमों में एडीजे प्रथम शाहिद रजा की अदालत में खैर के अजय के खिलाफ दर्ज मुकदमे में विजेंद्र की गवाही दर्ज की गई है। एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने यह जानकारी दी है। इधर, एडीजे-9 सुनील सिंह की अदालत में खैर के ही राजकुमार के मुकदमे में विवेचक की गवाही दर्ज हुई है।
कई मामलों में जमानत अर्जी खारिज
एडीजे विशेष पॉक्सो नंद प्रताप ओझा की अदालत से कई मामलों में जमानत अर्जी खारिज की गई है। विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह के अनुसार इगलास के मुकदमे में किशोरी को फुसलाकर ले जाने व पॉक्सो के आरोपी रवि की जमानत खारिज की गई है। इसी सतरह अकराबाद के दुष्कर्म व पॉक्सो के मुकदमे में आरोपी ओमकार की जमानत खारिज की गई है।