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अलीगढ़ः 17.80 लाख के बकायेदार की संपत्ति पर बैंक का कब्जा

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आर्यावर्त बैंक के अधिकारियों ने बुधवार को 17.80 लाख के बकायेदार व्यक्ति के ओम अपार्टमेंट स्थित फ्लैट पर भौतिक कब्जा किया। यह कार्रवाई ऋण के एनपीए होने पर की गई। फ्लैट नंबर 104 प्रथम तल ओम अपार्टमेंट फेस तीन वसुंधरा एन्क्लेव के पास निवासी मयंक टंडन पुत्र शंभू दयाल टंडन ने वर्ष 2017 में उक्त फ्लैट को खरीदने के लिए आर्यावर्त बैंक की नौरंगाबाद शाखा से 17.80 लाख का ऋण लिया था। ऋण की किश्त न चुकाने पर 30 जून 2019 को यह ऋण एनपीए हो गया था। ऋण वसूली के लिए बैंक ने समय-समय पर उन्हें नोटिस जारी किए।
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इसके बावजूद ऋण न जमा करने पर बैंक अधिकारियों ने जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर सरफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत क्षेत्रीय प्रबंधक आरपी सिंह के साथ वरिष्ठ प्रबंधक विवेक कुमार, आस्ति वसूली विभाग क्षेत्रीय कार्यालय अलीगढ़ के शाखा प्रबंधक अतुल चौधरी ने भारद्वाज मैनेजमेंट एंड रिकवरी कंपनी के सुविन भारद्वाज व रविंद्र सारस्वत की उपस्थिति में बकायेदार के फ्लैट पर भौतिक कब्जा कर लिया। नौरंगाबाद शाखा के प्रबंधक अतुल चौधरी ने बताया कि यह कार्रवाई सरफेसी एक्ट के तहत की गई है।
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