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इंजीनियरिंग छात्र के अपहरण-हत्या में तीन को उम्रकैद

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क्वार्सी इलाके से फिरौती के लिए अपहरण के बाद इंजीनियरिंग छात्र की हत्या कर शव को जलाकर जनकपुरी नाले में फेंके जाने के मामले में अदालत ने आरोपियों को उम्रकैद की सजा से दंडित किया है। यह फैसला एडीजे-5 नरेंद्र सिंह के न्यायालय से सुनाया गया है। आरोपियों को 22-22 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया गया है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी गोपाल सिंह राना के अनुसार मूल रूप से टप्पल हाल निवासी ज्ञान सरोवर कॉलोनी निवासी गन्ना विकास निरीक्षक नानक चंद्र शर्मा के बड़े बेटे संजय शर्मा के इंजीनियरिंग छात्र बेटे ललित शर्मा के लापता होने पर 18 फरवरी 2013 को थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। कुछ दिन बाद आठ लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। पुलिस ने ललित के दोस्त रिक्की उर्फ ललित निवासी नवादा निरंजनपुरी व राजू शर्मा निवासी सुदामापुरी को गिरफ्तार किया। साथ में बरौला जवां की एक युवती मित्र शिखा को दबोचा गया। इससे यह खुलासा हुआ कि शिखा के मोबाइल का प्रयोग किया गया था और इन लोगों ने रकम वसूली के इरादे से यह काम किया था। पकड़े जाने के भय से ललित की हत्या कर शव जलाकर जनकपुरी के बाहर नाले में फेंक दिया। मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर होने पर अदालत ने उम्रकैद व जुर्माने से दंडित किया है।
हमले के आरोपी को सात साल कैद की सजा
इगलास के गांव नगला सेखा में वर्ष 2001 में नल पर पानी भरने के विवाद में हुए हमले की घटना में एक आरोपी को सात साल कैद व जुर्माने से दंडित किया है। यह फैसला एडीजे-16 मो.नसीम के न्यायालय से सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता एडीजीसी जीतू वार्ष्णेय ने बताया कि 6 जुलाई 2001 की शाम गांव नगला सेखा की पुष्पा नल पर पानी भरने गई थी। विवाद में पुष्पा व उसके बचाव में आए गांव के विकल को मारापीटा गया व फायरिंग में गोली लगने से विकल जख्मी हो गया। इस हमले में दूसरे पक्ष के संतोष, बलवीर, राजकुमार व पप्पू को नामजद किया गया था। अदालत ने मामले में बाकी को बरी कर संतोष को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा व 16 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। इसमें से 7 हजार रुपये घायलों को बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया है।
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