केशव देव गौतम ने आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के नामांकन के दौरान सतीश गौतम ने अपनी शैक्षिक योग्यता का सही विवरण प्रस्तुत नहीं किया था। अदालत ने परिवाद दर्ज कर मामले की सुनवाई पूरी कर ली।
अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम के खिलाफ लोकसभा चुनाव के नामांकन पत्र में शैक्षिक योग्यता से जुड़ी जानकारी कथित तौर पर सही ढंग से दर्ज नहीं करने के आरोप पर बुधवार को फैसला नहीं हो सका। अदालत ने इस मामले में निर्णय सुनाने के लिए अब चार नवंबर की तारीख निर्धारित की है।
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यह परिवाद देहलीगेट क्षेत्र के केवल विहार निवासी केशव देव गौतम ने दाखिल किया था। इसमें आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के नामांकन के दौरान सतीश गौतम ने अपनी शैक्षिक योग्यता का सही विवरण प्रस्तुत नहीं किया था। अदालत ने परिवाद दर्ज कर मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी। इस पर पहले 21 अक्तूबर को निर्णय आना था, लेकिन बुधवार को फैसला नहीं सुनाया जा सका। अब सभी की निगाहें चार नवंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।