न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
गोंडा ब्लाक के गांव नगला बिरखू में बीज विक्रय केंद्र पर कृषि विभाग की टीम ने शुक्रवार को छापा मारा। जांच में विक्रय लाइसेंस न पाए जाने पर संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। स्टाक की बिक्री पर अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरसों के बीज का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।
जिला कृषि अधिकारी को शिकायत मिली थी कि तहसील इगलास के गोंडा ब्लाक के गांव नगला बिरखू में मैसर्स सत्यम किसान सेवा केंद्र में बिना लाइसेंस बीज की बिक्री की जा रही है। दुकान में नकली खाद व बीज भी बेचा जा रहा है। इस पर उन्होंने शुक्रवार को छापा मारा। छापे के दौरान फर्म स्वामी गांव नगला बिरखू निवासी सत्यभान सिंह पुत्र स्व. हरवीर सिंह बिक्री लाइसेंस नहीं दिखा सका। बीज एवं खाद का कोई बिल नहीं मिला। यहां तक कि स्टाक बोर्ड व रजिस्टर तक नहीं बना था। सरसों का बीज संदिग्ध दिखाई देने पर उसका नमूना भर लिया गया।
जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि दुकान दो साल से चल रही थी। इस मामले में फर्म स्वामी के खिलाफ डीएम के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। बीज के स्टाक की बिक्री पर अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंध लगा दिया गया है और उसे फर्म स्वामी की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस खाद बीज की बिक्री अवैध है। जो भी ऐसा करता पाया गया उसके खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी।