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अलीगढ़ : फर्जी अनामिका शुक्ला उर्फ बबली की जमानत अर्जी खारिज

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अपर सत्र न्यायालयों से कई गंभीर प्रकरणों में जमानत अर्जियां खारिज की गई हैं। इनमें अनामिका शुक्ला बनकर नौकरी करने वाली बबली यादव, आसना के प्रधान आदि की जमानतें खारिज की गई हैं।
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डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार जिला जज की अदालत से क्वार्सी में फर्जी मछली पालन केंद्र खुलवाने के नाम पर महिला के साथ कई लाख की ठगी के आरोपी उपदेश यादव निवासी नैथुआ बदायूं की जमानत अर्जी खारिज की गई है। सासनी गेट के लूट के मामले में फैसल पुत्र जावेद निवासी कंजरान ऊपरकोट की जमानत अर्जी खारिज की गई है। इसके अलावा एडीजीसी मेपे सिंह के अनुसार एडीजे विशेष न्यायाधीश के न्यायालय से बिजौली कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अनामिका शुक्ला नाम से नौकरी करने वाली बबली यादव पत्नी राहुल उर्फ हरिओम यादव निवासी चंदनपुरवा रसूलाबाद कानपुर देहात की जमानत अर्जी खारिज की गई है।
एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार एडीजे तीन के न्यायालय से हरदुआगंज से चोरी की कार बरामदगी मामले में शमीम दुर्रानी उर्फ शानू निवासी जमालपुर की अग्रिम जमानत, जमालपुर में डॉक्टर दंपती पर हमले के आरोपी अशरफ उर्फ जियाउरहमान व सुहैल हुसैन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की गई है। वहीं मडराक के आसना प्रधान संतोष कुमार की शौचालय के फर्जीवाड़े मामले में जमानत अर्जी खारिज की गई है।
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