उपभोक्ता परितोष आयोग ने फ्लिपकार्ट कंपनी पर जुर्माना ठोका है। आयोग ने यह आदेश शहर के वैष्णो इंक्लेब के व्यक्ति द्वारा खरीदा गया सोफा खराब निकलने पर दिया है। साथ में 50 हजार रुपया उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करने का भी आदेश दिया है।
वैष्णो इंक्लेव के जयवीर सिंह व तेजवीर सिंह ने कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित फ्लिपकार्ड इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के चीफ डायरेक्टर मैनेजर के विरुद्ध वाद दायर किया था, जिसमें कहा कि उन्होंने 9 फरवरी 2020 को 16999 रुपये का सोफा मंगाया। सोफा जब खोला तो उसके पाए नहीं लग रहे थे और वह देखने से प्रयोग किया हुआ लग रहा था। इस पर कस्टुमर केयर पर फोन किया गया तो उधर से विजिट करने के लिए भेजा गया।
मगर विजिट के बाद फोन पर कहा गया कि यह बदला नहीं जाएगा। इस याचिका पर आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी, सदस्य आलोक उपाध्याय व पूर्णिमा सिंह राजपूत ने संयुक्त रूप से फ्लिपकार्ट को जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। इसमें सोफा की कीमत के 16 हजार 999 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ व मानसिक कष्ट के रूप में 10 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। साथ में 50 हजार रुपये उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करने के भी निर्देश दिए हैं।