राहुल दक्ष, अलीगढ़।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में लॉकडाउन उल्लंघन में आम जनता पर दर्ज हुए धारा-188 के मुकदमों को वापस लेने का एलान किया है। इससे जिले के 1333 लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। जिला पुलिस को अभी इस संबंध में लिखित आदेश नहीं मिला है। हालांकि, पुलिस रिपोर्ट तैयार करने में जुट गई है।
कोरोना के मरीज मिलने के बाद 21 मार्च 2020 से जिले में जनता कर्फ्यू लगाया गया था, इसके बाद लॉकडाउन की शुरूआत हो गई थी। इस दौरान जिलेभर में जिला प्रशासन की ओर से धारा-144 लागू कर दी गई थी। महामारी को देखते हुए आम लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई थी। सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आवागमन की छूट प्रदान थी। इसके बाद भी लोगों ने इसे हल्के में लिया। इस पर पुलिस ने जिले के सभी 27 थानों में 13 फरवरी 2021 तक कुल 1333 मुकदमे धारा-188 में दर्ज किए हैं।
अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ही आम जनता पर लगे इन मुकदमों को वापस लेने का एलान कर दिया है। गौर हो कि इससे पहले सरकार व्यापारियों पर दर्ज धारा 188 के मुकदमों को वापस लेने का एलान कर चुकी है। जिला पुलिस स्तर से इस संबंध में रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि इन 1333 लोगों में से कितने व्यापारी हैं, कितने आम जन हैं, इनमें से व्यापारी और आमजन की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।
मुस्लिम बहुल इलाकों के थानों में दर्ज हुए सबसे अधिक मुकदमे
शहर में धारा-188 के मुकदमों की बात करें तो यहां सबसे अधिक मुकदमे मुस्लिम बहुल आबादी वाले थानों में दर्ज हुए। ऊपरकोट कोतवाली, सासनी गेट और सिविल लाइंस थाना सबसे आगे रहा। इसके बाद क्वार्सी, बन्नादेवी व गांधी पार्क थाने में भी अच्छी खासी संख्या में मुकदमे दर्ज हुए।
मास्क न लगाने पर 69.96 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया
कोरोना काल में सरकार ने मास्क को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया था, जो लोग बिना मास्क लगाए सड़कों पर पकड़े जा रहे थे। पुलिस उनका चालान काट रही थी। जिले में कुल 66613 लोगों का मास्क न लगाने पर धारा-15(3) (सार्वजनिक स्थल पर मास्क न लगाना) के तहत चालान काटा गया था। इनसे 6996917 रुपये बतौर जुर्माना वसूला गया।
रात्रि कर्फ्यू का उल्लंघन व धार्मिक कार्यक्रम भी पड़े भारी
कोरोना काल में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया गया। इसके लिए सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद भी कई लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए धार्मिक कार्यक्रम किए व रात्रि कर्फ्यू का उल्लंघन किया। इस पर पुलिस की ओर से धारा-15(4) के तहत 5752 लोगों का चालान काटा गया। इन पर 905100 रुपये का जुर्माना तय किया गया।
दोपहिया पर दो सवारी पड़ी भारी
कोरोना काल में सरकार ने दोपहिया वाहनों पर दो लोगों के सवार होने पर पाबंदी लगा दी थी। सिर्फ चालक को ही वाहन में बैठकर जाने की अनुमति दी गई। इसका उल्लंघन करने पर जिला पुलिस ने 4619 लोगों का चालान किया। इन पर 1007560 रुपये का जुर्माना तय करते हुए वसूली की गई।