एडीजे-प्रथम पॉक्सो ओमवीर की अदालत से मिशन शक्ति अभियान के तहत किशोरी को फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष कैद व जुर्माने से दंडित किया गया है। अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी संजय शर्मा व लव बंसल के अनुसार घटना 30 नवंबर 2013 की है।
लोधा क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को फिरोजाबाद राजपुरा एका का घमंडी उर्फ प्रेम सिंह फुसलाकर ले गया। इस मामले में घमंडी व मूल रूप से हाथरस व हाल सासनी गेट निवासी तिलक सिंह को नामजद किया गया। किशोरी बरामदी के बाद घमंडी पर दुष्कर्म आदि की धाराएं बढ़ाते हुए चार्जशीट दायर की गई।
इस मामले में न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर तिलक को बरी किया गया, जबकि घमंडी को 10 वर्ष कैद व 80 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। साथ में जुर्माना राशि पीड़ित को देने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो