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ITR: अब बेवकूफ बनाना नहीं होगा आसान, एआई से होगी आयकर रिटर्न की जांच, सेकंडों में पकड़ी जाएगी गड़बड़ी

Sun, 26 Jul 2026 01:49 PM IST
Chaman Kumar Sharma आशीष निगम, अमर उजाला, अलीगढ़

सार

जिन करदाताओं के पास विदेश में बैंक खाता, अचल संपत्ति, निवेश या अन्य विदेशी परिसंपत्तियां हैं, उन्हें रिटर्न में इनका विवरण निर्धारित अनुसूची में घोषित करना होगा। 
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एआई तकनीक। - फोटो : free pic
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विस्तार
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आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई में अब केवल छह दिन शेष है। रिटर्न जमा करने वाले सीए और कर अधिवक्ताओं के पास पहुंच रहे हैं। इस बार रिटर्न की जांच एआई टूल से की जाएगी, जिससे कोई भी गड़बड़ी सेकंडों में पकड़ में आ जाएगी।  

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विभाग ने अप्रैल 2026 रिटर्न फाइलिंग सॉफ्टवेयर में एआई तकनीक का प्रयोग शुरू कर दिया है। जिससे गलतियां पकड़ में आ रही है। विभाग का एआई टूल करदाता द्वारा दी गई सूचनाओं का मिलान बैंक, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और प्राॅपर्टी रजिस्टर से करता है। यह सिस्टम वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) और फॉर्म 26-एएस को फॉर्म-16 में दी गई सूचनाओं से सेकंडों में मिला लेता है, जिससे अतिरिक्त अषोघित आय पकड़ में आ जाती है। 

इसी तरह से धारा-80 सी और धारा 80-डी के तहत आयकर छूट लेने वालों को भी वार्षिक सूचना विवरण से मिलान कर लेना चाहिए। गलत आवेदन करने पर एआई इसको भी पकड़ता है। विभाग का फॉर्म 26-एएस एक महत्वपूर्ण वार्षिक विवरण है, जो करदाता के पैन नंबर से जुड़ी सभी टैक्स जानकारियों को एक जगह दिखाता है।

करदाता रिटर्न में सही सूचना दें ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो। रिटर्न की जांच एआई टूल से होगी। -मुकेश कुमार अग्रवाल, आयकर अधिकारी ज्यूरिडिक्शनल। 

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इस बार रिटर्न की जांच एआई टूल से की जाएगी। सही सूचनाओं के साथ समय से पहले रिटर्न जमा करें। -आयुष वार्ष्णेय, सीए।

सूचनाएं मिला लें तो नहीं आएगा नोटिस

सीए आयुष वार्ष्णेय - फोटो : संवाद
रिटर्न दाखिल करने से पूर्व करदाता आयकर पोर्टल पर उपलब्ध वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) एवं टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी (टीआईएस) में प्रदर्शित जानकारी का अपनी आय एवं लेन-देन से मिलान अवश्य कर लें। इससे रिटर्न में गलती की संभावना कम होगी। जिससे नोटिस आने की आशंका नहीं होगी। 

मोबाइल नंबर लिंक नहीं तो यह उपाय अपनाएं
अगर किसी करदाता के आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है तो वह रिटर्न दाखिल करने के बाद आईटीआर-वी की हस्ताक्षरित भौतिक प्रति सीपीसी, बेंगलुरु भेजकर अपने रिटर्न का सत्यापन कर सकता है।

विदेश की संपत्ति की घोषणा अनिवार्य
जिन करदाताओं के पास विदेश में बैंक खाता, अचल संपत्ति, निवेश या अन्य विदेशी परिसंपत्तियां हैं, उन्हें रिटर्न में इनका विवरण निर्धारित अनुसूची में घोषित करना होगा। 
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नए-पुराने सिस्टम में सही विकल्प चुनें

इस वर्ष लागू नई कर व्यवस्था में अधिकांश करदाताओं को कर बचत का लाभ मिलने की संभावना है। कुछ विशेष परिस्थितियों में पुरानी कर व्यवस्था लाभदायक हो सकती है। इसलिए रिटर्न दाखिल करने से पहले दोनों व्यवस्थाओं की तुलना कर उचित विकल्प का चयन करें।

आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 
सामान्य आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। जिनकी आय में व्यवसाय या पेशे से आय शामिल है तथा जिनके खातों का ऑडिट आवश्यक नहीं है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। जिन करदाताओं के खातों का किसी भी अधिनियम के अंतर्गत ऑडिट अनिवार्य है, उनके लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तथा रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर है।

क्या करेगा एआई
  • सूचनाओं का मिलान बैंक, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और प्राॅपर्टी रजिस्टर से करेगा
  • धारा-80 सी और धारा 80-डी के तहत छूट लेने के आवेदनों की जांच भी की जाएगी
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