ट्रेन में बिना उचित कारण के अलार्म चेन खींचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1294 लोगों पर कार्रवाई करते हुए उनसे 12,32,210 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि आपात स्थिति में ट्रेनों को रोकने के लिए अलार्म चेन की व्यवस्था है, जिसका पर्याप्त कारण के बिना प्रयोग करना दंडनीय अपराध है।
मार्च 2023 में अब तक 97 लोगों को अनाधिकृत रूप से चेन खींचने के अपराध में गिरफ्तार कर दंडात्मक कार्रवाई की गई है। जिसमें अलीगढ़ पर 140, प्रयागराज पर 138, कानपुर सेंट्रल पर 130 और इटावा जंक्शन पर 81 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।