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गवाह मुकरे पर साक्ष्यों ने दी गवाही

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क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
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दहेज हत्या के चार साल पुराने मुकदमे में गवाहों के पक्षद्रोही (गवाही से मुकरने) होने के बाद भी अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे प्रथम संतोष कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने न्यायालय ने सुनाया है। आरोपी पति को दस साल और सास व देवर को सात-सात साल की सजा के साथ अर्थदंड भी लगाया गया है।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता वरिष्ठ एडीजीसी चौ. जितेंद्र सिंह के अनुसार वाकया 20 मई 2014 का है। यहां सिविल लाइंस में इकराम पुत्र निजाम अली ने यह मुकदमा दर्ज कराया था कि उन्होंने अपनी बेटी नाजिश (25) की शादी दो साल पहले गोल मार्केट हमदर्द नगर जमालपुर में मुकीत पुत्र नन्नू खां संग की थी। शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था।
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घटना वाले दिन सुबह 9 बजे नाजिश का भाई फकीर मोहम्मद उसके घर आया और दरवाजे पर मौजूद ससुरालियों से बहन के विषय में पूछा तो वह उसे देखकर भाग गए। अंदर जाकर देखा तो नाजिश मृत पड़ी थी। इस मुकदमे में गला दबाकर हत्या का आरोप लगाते हुए पति मुकीत के अलावा सास साबरा, देवर जावेद, ननद शबाना, तन्ना व देवर अकरम आदि को नामजद किया गया।

पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी। अब परीक्षण के दौरान अदालत ने पुलिस विवेचना व साक्ष्यों के आधार पर मुकीत, साबरा व जावेद को आरोपी करार दिया है, जबकि गवाह इस मुकदमे में पक्षद्रोही हो गए थे। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर ही पति को दस साल व सास व देवर को सात-सात साल की सजा के अलावा 6-6 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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राजस्व निरीक्षक-लेखपाल पर हमले में जमानत खारिज
गोंडा के गांव रुदायन तारापुर में क्षेत्रीय लेखपाल व राजस्व निरीक्षक पर 22 जून 2018 को हुए हमले के मुकदमे में एडीजे-6 संजय सिंह प्रथम के न्यायालय से आरोपी वीरी सिंह पुत्र चरन सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी महाराज सिंह के अनुसार वादी राजस्व निरीक्षक रमेश चंद्र व अन्य चकरोड की पैमाइश के लिए गए थे, तभी नामजद आरोपी ने अपने साथियों संग मिलकर टीम पर हमला कर दिया था। इस मामले में मुकदमे के आधार पर अदालत ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी है।
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