न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
उच्च न्यायालय ने राशन की दुकान की नियुक्ति के मामले में काउंटर दाखिल न करने एवं उपस्थित न होने के मामले में एसडीएम इगलास एवं बीडीओ के खिलाफ जमानती वारंट जारी किये हैं।
बताते चलें कि इगलास के गांव डेटा जलालपुर में तत्कालीन एसडीएम ललित कुमार ने राशन की दुकान की नियुक्ति की थी। विपक्षियों ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
न्यायालय ने इस मामले में प्रशासन से काउंटर मांगा था। लेकिन वर्तमान अफसरों ने न तो काउंटर ही दाखिल किया और न ही न्यायालय में प्रस्तुत हुए। इसके बाद एसडीएम इगलास एवं बीडीओ के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया गया है।
एसडीएम इगलास अशोक शर्मा ने स्वीकार किया कि काउंटर दाखिल न करने के मामले में उनके तथा बीडीओ के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ है।