क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
अलग-अलग मामलों में सेशन न्यायालय ने कई आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। डीजीसी डॉ. अबसार किदवई व एडीजीसी जितेंद्र सिंह के अनुसार रेप और हत्या के आरोपी दीपक पुत्र खचेरमल निवासी सराय भोलानाथ, सासनी गेट की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।
आरोप है कि 12 जनवरी 2018 को दीपक ने एक घर में घुसकर एक लड़की के साथ रेप की कोशिश की और जब लड़की ने विरोध किया तो दीपक ने इस लड़की को जहर की गोली खिलाकर उसकी हत्या कर दी।
जानलेवा हमले के आरोपी पिंटू उर्फ बलजीत पुत्र राकेश निवासी चौमुंहा थाना गभाना की भी कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। जानलेवा हमले के ही एक अन्य आरोेपी जहीर पुत्र जमील निवासी एडीए कॉलोनी थाना देहली गेट की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है।
फर्जी तरीके से फर्जी चेकों को बैंक में जमा कर धोखाधड़ी से 10,50,000 रुपये निकालने के आरोपी अंकित चौहान पुत्र सोनपाल निवासी साईं विहार कॉलोनी थाना बन्नादेवी अलीगढ़ की जमानत याचिका भी न्यायालय ने निरस्त कर दी है।
लूट के एक आरोपी गुड्डू उर्फ भगत सिंह उर्फ भूरा पुत्र राम सिंह निवासी सरकारी स्कूल के पास नगला मान सिंह थाना गांधी पार्क की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज की है।