न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
पंप खोलने से पहले पूर्ति विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र न लेना हरदुआगंज के गांव भुढ़ासी के बायो डीजल पंप संचालक को भारी पड़ गया। पास के पंप संचालक की शिकायत पर डीएसओ ने कार्रवाई करते हुए पंप को सील कर दिया। पंप संचालक को एक सप्ताह में सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
हरदुआगंज के गांव भुढांसी में एक व्यक्ति ने बायो डीजल पंप खोल लिया था। इस पंप को खोलने के लिए हालांकि लाइसेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन पूर्ति विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य है।
पिछले दिनों पास के पंप संचालक ने शिकायत की कि उक्त पंप पर बायो डीजल के बजाय पेट्रोल डीजल बिक रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए डीएसओ ने शनिवार को पंप पर छापा मारा।
अनापत्ति प्रमाणपत्र न होने पर पंप को सील कर दिया। डीएसओ नीरज सिंह ने बताया कि बायो डीजल पंप खोलने के लिए जिला ंप्रशासन की एनओसी की जरूरत होती है।
लेकिन संचालक ने एनओसी नहीं ली थी। इस वजह से पंप सील किया गया है। संचालक महावीर सिंह को संबंधित कागजात पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।