क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
अलग-अलग मामलों में अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी नरेंद्र की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी सैफुद्दीन निवासी इस्लामनगर सादाबाद की जमानत याचिका खारिज की गई है। मारपीट के एक मामले में रामगोपाल निवासी गोंडा की जमानत याचिका खारिज की गई है।
दादों में हुए जानलेवा हमले के मामले में सुरेश निवासी गिन्नौर संभल की जमानत याचिका खारिज की गई है। हमले के एक मामले में सासनी गेट के अवतार नगर निवासी संजू की जमानत याचिका खारिज की गई है।