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ट्रांसपोटर्स पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं

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ट्रांसपोर्टरों का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं
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ब्यूरो, अमर उजाला, अलीगढ़।

ट्रांसपोर्ट व्यवसायी जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं क्योंकि वह न तो माल बनाते हैं और न ही माल बेचते हैं। जीएसटी उन्हीं पर लागू होता है जो निर्माता और विक्रेता हैं। सरकार ने स्वयं ट्रांसपोर्ट को इससे बाहर रखा है। इसलिए किसी भी ट्रांसपोर्टर को रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है।


उक्त बातें दी गुड्स ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएसन के अध्यक्ष ठा. अजयपाल सिंह ने चटर्जी कंपाउंड में हुई बैठक में कही। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी लगातार ट्रांसपोर्टरों पर रजिस्ट्रेशन का दबाव बना रहे हैं, जो एकदम अनुचित है।
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उन्होंने अधिकारियों से अपनी जानकारी दुरुस्त करने की सलाह भी दी। बैठक में महामंत्री नरेंद्र शर्मा, विजय कुमार सारस्वत, अनिल रस्तोगी, करन सचदेवा, किरन प्रताप, रौबिन, सरजीत सिंह तौमर, मनोज शर्मा, नरेश सिंह, सुरेश चंद शर्मा, मनोज अवस्थी, मो. नादिर खां, आफताप, राहत अली, विपिन बबलू, प्रकाश चंद जैन, ब्रजेश शर्मा, ब्रजेश माहेश्वरी, दीपक शर्मा आदि मौजूद थे।
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