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दूध का नमूना सब स्टैंडर्ड आने पर चार पर जुर्माना

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
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मिलावट के चार मामलों में गुरुवार को एसडीएम सिटी की अदालत से जुर्माना लगाया गया है। एफ डीए की टीम ने 17 अगस्त 2016 में इगलास के गांव सूरजा में छापा मारकर वीरेंद्र सिंह के पास से दूध का नमूना लिया था।

जांच में यह दूध अधोमानक आया। जिसके बाद यह मामला एडीएम सिटी एसबी सिंह की कोर्ट में सुनवाई में आया। जहां कोर्ट ने वीरेंद्र को दोषी मानते हुए 25 हजार का जुर्माना किया।
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30 नवंबर 2019 को गोंडा के गांव रजावल निवासी सुरेंद्र सिंह उर्फ बबलू और धर्मेंद्र के यहां से लिया गया दूध का नमूना भी जांच में अधोमानक आया। इस पर भी 25 हजार का जुर्माना हुआ है। इसके साथ ही बंटी निवासी एसी मडराक से 30 नवंबर 2016 को भरा गया दूध का नमूना भी अधोमानक आए।
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इन सभी मामलों में एडीएम सिटी की कोर्ट ने 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके बाद 6 जून, 17 को तैयब कालोनी क्वार्सी निवासी नसीम अख्तर मठरी विक्रेता के यहां से मठरी का नमूना लिया। जांच में फेल होने पर नसीम पर 10 हजार और मठरी निर्माता सराय रहमान निवासी हाजी हाफि ज खां पर 20 हजार रुपये जुर्माना किया।
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