न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
अभियोजन पक्ष की पैरवी के लिए गवाह पेश न करने पर अदालत की सख्ती की जद में आए दो कोतवालों ने शुक्रवार को कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिए। इनमें से एक ने दो गवाह साथ में पेश किए और दूसरे ने यह रिपोर्ट पेश की है कि गवाह की मृत्यु हो चुकी है।
इसके बाद अदालत ने इन दोनों को राहत दी है।
एडीजे-पांच संजय सिंह प्रथम के न्यायालय ने दो कोतवालों को कार्रवाई के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इनमें एक प्रकरण क्वार्सी का गैंगेस्टर से जुड़ा था, जिसमें संजय सिंह, शंभू सिंह के मुकदमे में आरोपी 2013 से जेल में हैं। अदालत में एक भी गवाह आज तक पेश नहीं किया गया। इस पर इंस्पेक्टर क्वार्सी को नोटिस जारी कर 5 तारीख यानी शुक्रवार को तलब किया था।
इस मामले में इंस्पेक्टर क्वार्सी की ओर से दो गवाह शुक्रवार को पेश किए गए। वहीं टप्पल के एनडीपीएस के मुकदमे राज्य बनाम हैप्पी उर्फ हनीफ में 2017 से दूसरा गवाह आज तक पेश नहीं किया गया था। इस मामले में इंस्पेक्टर टप्पल की ओर से रिपोर्ट भेजी गई है कि गवाह की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद अदालत ने दोनों प्रकरणों में कार्यवाही आगे बढ़ाई है।