न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
जून एवं जुलाई माह में जमात उल विदा, अलविदा, रमजान के अंतिम शुक्रवार, ईद उल फितर के त्योहार एवं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा 2018 के साथ विभिन्न परीक्षाओं और विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं के मद्देनजर महानगर में शुक्रवार एक जून से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
यह जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी नगर एसबी सिंह ने बताया कि यह निषेधाज्ञा 30 जुलाई तक लागू रहेगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर कोई होर्डिंग, कटआउट, साइन बोर्ड अथवा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कटाक्षपूर्ण कार्टून आदि को न तो लगाएगा और न ही मोबाइल वैन आदि के माध्यम से प्रदर्शन कराएगा।
कोई भी व्यक्ति लाठी, भाला, तलवार या लाइसेंसी आग्नेयास्त्र लेकर न तो चलेगा ओर न ही इसका खुला प्रदर्शन करेगा।
कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था महानगर के किसी भी क्षेत्र में कोई ऐसी सार्वजनिक बहस, इलेक्ट्रानिक चैनलों द्वारा या जनभावनाओं को कुरेदने की नीयत से कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं करेगा, जिससे धार्मिक अथवा राजनीतिक विद्वेष फैलने की आशंका हो। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जाएगा।