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मारपीट और हत्या के प्रयास के चार आरोपियों को कैद

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क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
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थाना खैर के गांव भगत गढ़ी में साढे़ आठ साल पहले गेहूं ढुलाई की मजदूरी मांगने पर एक मजदूर और उसके बेटे के साथ मारपीट करने व हत्या के प्रयास के चार आरोपियों को गुरुवार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है।

इस मामले में एडीजे-3 संजय कुमार सप्तम की कोर्ट ने सभी दोषियों को चार-चार साल की कैद और जुर्माने से दंडित किया है। हालांकि विवाद के एक आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजसी प्रमेंद्र जैन व जय प्रकाश राजपूत के अनुसार मामला नवंबर 2010 का है। रमेश निवासी भगत गढ़ी भैंसा बुग्गी चलाने का काम करता था।

उसने गांव के ही रामस्वरूप के गेहूं की बोरियों की ढुलाई की थी। ढुलाई का मेहनताना मांगने के लिए जब वह अपने बेटे अर्जुन के साथ रामस्वरूप के घर पर गया तो रामस्वरूप उसके भाई सोनपाल, नन्दू और रामस्वरूप के बेटे रुस्तम ने बाप-बेटों पर हमला कर दिया।
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इसमें दोनों को काफी चोटें आईं थीं। रमेश की तहरीर पर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद मामले के एक अभियुक्त रामस्वरूप की मौत हो गई थी। कोर्ट के आदेश अनुसार दोषी अगर जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करेंगे तो उन्हें तीन-तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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