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दिल्ली के बिल्डर की हत्या में जमानत खारिज

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
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प्रभारी सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से दिल्ली के चर्चित बिल्डर रिजवान हत्याकांड के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की गई है। रिजवान को पत्नी के इशारे पर उसके दोस्तों द्वारा घूमने के बहाने बुलाकर लाया गया था। इसके बाद शराब के नशे में धुत कर यहां हरदुआगंज क्षेत्र में उसकी गला घोंटकर हत्या कर उसकी लाश आगे की सीट पर उसकी स्कौडा कार में बांधकर कार सहित लाश जला दी गई थी। इसके अलावा अन्य मुकदमों में भी जमानत अर्जियां खारिज की गई हैं।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी डॉ.अबसार किदवई के अनुसार वाकया 11 नवंबर 2017 की सुबह का है, जब दिल्ली के जामिया इलाके के 35 वर्षीय बिल्डर रिजवान पुत्र सुल्तान खान निवासी बी-219, तृतीय तल बैंक साइड न्यू अशोक नगर दिल्ली की लाश हरदुआगंज क्षेत्र में पनैठी रोड पर कार में जली हुई अवस्था में मिली थी।
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इसका खुलासा करते हुए पुलिस ने अफरोज पुत्र अलाउद्दीन निवासी अरथला मोहननगर गाजियाबाद आदि को गिरफ्तार किया था। अफरोज की ओर से जमानत अर्जी दायर की गई, जिसे प्रभारी सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसके अलावा हत्या कर लूट के आरोपी फैसल व अजीम उर्फ ओजीम पुत्रगण अतील मोहम्मद कुरैया कस्बा अतरौली की जमानत याचिका भी कोर्ट ने निरस्त कर दी।

आरोप है कि इन अभियुक्तों ने फेरी लगाने वाले लोकमन के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इसी न्यायालय ने आदिल पुत्र मुन्ने खां निवासी आलम बाग थाना सिविल लाइंस अलीगढ़ की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। उस पर मारपीट कर लाइसेंसी रिवाल्वर लूटने का आरोप है। इसी तरह दहेज हत्या के आरोपी नत्थीलाल पुत्र पहाड़ सिंह निवासी हीसैल थाना गभाना की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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संजीव हत्याकांड में फरार हुए संजीव उर्फ रॉबी को जमानत नहीं
गांधीपार्क के चर्चित संजीव चौधरी हत्याकांड में अदालत से वारंट जारी होने पर गिरफ्तार किए गए हरदुआगंज के हिस्ट्रीशीटर संजीव उर्फ रॉबी निवासी कलाई की जमानत एडीजे-3 के न्यायालय से खारिज कर दी गई है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता बलवीर सिंह एडवोकेट के अनुसार वर्ष 2002 के इस मुकदमे में अदालत में ट्रायल के दौरान संजीव उर्फ रॉबी व उसका साथी योगेश निवासी ग्वालरा फरार हो गए। इस पर दोनों के वारंट किए गए। बाद में कुर्की आदेश भी हुए। इसी बीच पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से संजीव उर्फ रॉबी की ओर से जमानत अर्जी दायर की गई, आपराधिक इतिहास के आधार पर खारिज कर दिया गया है।
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