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सुरेश कचौड़ी वाले को गोपी कांड में मिली राहत

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क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
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वर्ष 2017 में रक्षा बंधन के दिन रेलवे रोड पर हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपी सुरेश कचौड़ी वाले को सन 2006 में गोपी हत्याकांड में हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्थानीय अदालत के तलबी के और सुरेश का नाम हत्याकांड में शामिल किए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है।


सन 2006 में गोपी हत्याकांड में सुरेश कचौड़ी वाले को नामजद किया गया था। अधिवक्ता नीरज चौहान और इमरान उल्लाह खान ने बताया कि इस हत्याकांड की विवेचना में सुरेश कचौड़ी वाले का नाम निकल गया था।
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बाद में गोपी की मां शीला की ओर से अदालत में अपील की गई जिसके बाद फिर से सुरेश का नाम मुकदमे में शामिल किया गया।

इस मामले में सुरेश कचौड़ी वाले के खिलाफ निचली अदालत से 27 नवंबर 2017 को तलबी के आदेश जारी हुए। जिसके बाद सुरेश पक्ष ने हाईकोर्ट का रुख किया जिसके बाद हाईकोर्ट से तलबी और नाम शामिल किए जाने के आदेश पर स्टे कर दिया है।
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प्रह्लाद सिंह सीजेएम बने
उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रभारी जिला जज मदन लाल निगम के आदेश पर प्रह्लाद सिंह को सीजेएम बनाया गया है। सिविल जज प्रवीण सोनकर और विजय कुमार वर्मा को लघु वाद न्याधीश बनाया गया है। विपिन कुमार को एसीजेएम प्रथम बनाया है। दी अलीगढ़ बार एसोसिएशन के पूर्व उप सचिव योगेश सारस्वत सहित अन्य अधिवक्ताओं ने उन्हें बधाई दी है।
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