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पति की हत्यारोपी पत्नी की जमानत याचिका खारिज

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पति की हत्यारोपी पत्नी की जमानत याचिका खारिज
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ब्यूरो, अमर उजाला अलीगढ़।

खाने में सीसा मिलाकर अपने पति की हत्या कर देने के मामले में आरोपी सिपाही की पत्नी की जमानत अदालत ने खारिज कर दी।

शासकीय अधिवक्ता अबसार अहमद किदवई ने बताया कि जिला एटा के गांव मडपुरा के रहने वाले सिपाही सुखचैन की शादी प्रीती से हुई थी। इस मामले में सह आरोपी मनोज के सिपाही की पत्नी से संबंध थे। जब सिपाही का तबादला अलीगढ़ हुआ तो मनोज भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के बहाने यहां आकर रहने लगा। सितंबर 2015 में सिपाही की तबियत खराब हो गई। वह इलाज के लिए अलीगढ़, आगरा और एम्स पहुंचा। वहां जांच में पता लगा कि पेट में लेड पॉयजन है। बाद में उसकी मौत हो गई। इस मामले में प्रीती की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। दूसरी ओर सासनी गेट के जयगंज में दहेज और अपहरण के मामले में धर्मवीर निवासी भमौरी खुर्द दादों की अर्जी भी निरस्त हो गई।
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