क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
घर में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्रता करने, मारपीट और रंगदारी मांगने के मामले में अदालत ने दो भाइयों को पांच वर्ष की कैद और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता कृष्ण मुरारी जौहरी और प्रमोद कुमार तोमर ने बताया कि सात वर्ष पहले थाना अतरौली के सराय नूर कस्बा में रहने वाली परवीन बेगम पत्नी स्वर्गीय खालिद खां ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 31 जनवरी 2011 को मोहल्ले के ही नसीर पुत्र मशा अल्लाह, अकरम व मुशीर पुत्र नसीर हाथों में डंडे, मिट्टी का तेल का डिब्बा आदि लेकर आ गए और आग लगाने की कोशिश की। धमकी दी कि जो दो लाख रुपये मांगे थे वह नहीं दिए हैं।
इसलिए हम तेरे घर में आग लगा देंगे। विरोध करने पर गालियां देने लगे और मारपीट करने लगे। शोरगुल सुनकर बेटा शबाज व मेरी बेटी मुमताज, दामाद अमीन खां मौके पर आ गए। जिसके बाद ही हमलावर पीछे लौटने को मजबूर हुए। इस मामले की विवेचना हुई और गिरफ्तारी के बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई।
सुनवाई के दौरान ही आरोपी नसीर का देहांत हो गया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपियों पर लगे आरोप सही माने। जिसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अच्छे लाल सरोज ने अभियुक्त अकरम और मुशीर को पांच वर्ष की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।