न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
कुछ दिन पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जिन खाद्य पदार्थों के नमूने भरे थे, वह सभी जांच में अधोमानक पाए गए हैं। अब विभागीय अफसर उन लोगों के खिलाफ अदालती कार्रवाई करने की तैयारी में है।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेंद्र द्विवेदी ने बताया कि पिछले दिनों इगलास के गांव कलुपुरा निवासी हरीओम, गोंडा के नगला झल्लू निवासी धनवीर के यहां से दूध, मैरिस रोड स्थित रजीउर रहमान के यहां से चटनी, पिसावा के गांव सबलपुर निवासी गिरीश कुमार के यहां से दूध और नगला बरी विजयगढ़ निवासी वीरपाल के यहां से लिया खोवा और जवाहर नगर बन्नादेवी के सतेंद्र शर्मा की दुकान से पनीर का नमूना भरा गया था।
लेबोरेटरी की जांच में कोई भी नमूना शुद्धता और गुणवत्ता के मानकों पर खरा नहीं उतरा। रजीउर रहमान के यहां से माइक्रोनी का नमूना मिस ब्रांड निकला है। गिरीश के यहां से भरे गए दूध में प्रतिबंधित ड्राइ ग्लूकोज सीरप की मिलावट मिली है।