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दहेज उत्पीड़न में फौजी को ढाई साल की सजा

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क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
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दहेज उत्पीड़न के मामले में अपर सत्र न्यायालय-10 के न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह प्रथम ने भारतीय वायु सेना के जवान को ढाई साल का कारावास तथा चालीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अधिवक्ता पूनम बजाज ने बताया कि वादी रजनी शर्मा पुत्री गिरीश कुमार प्रेम नगर खैर का विवाह भारतीय वायु सेना में कार्यरत रवि कुमार पुत्र मुंशी लाल मोर टप्पल से हुआ था। शादी के बाद दहेज के लिए पति समेत अन्य परिजनों ने उसके साथ मारपीट की और घर से निकाल दिया।
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इस मामले में उन्होंने कोर्ट में मुकदमा किया तो आरोपी को सजा हो गई, लेकिन आरोपी ने मामले की अपील कर दी। अपील करने के बाद मुकदमा पुन: कोर्ट में चला इस मामले की सुनवाई करते हुए अनिल कुमार सिंह प्रथम ने महिला के पति को ढाई साल की सजा तथा 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

साथ ही साक्ष्यों के अभाव में ससुर मुंशीलाल पुत्र कारे उर्फ मंगल सैन, सास पुष्पा देवी, देवर सुनील कुमार को दोष मुक्त किया है।
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