क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
गोरखधाम एक्सप्रेस (12556) में सवार दो युवकों को चेन पुलिंग करना भारी पड़ गया। रेलवे मजिस्ट्रेट ने दोनों युवकों को सात-सात दिन जेल की सजा सुनाई है। आरपीएफ इंस्पेक्टर के मुताबिक जहीर पुत्र सत्यपाल निवासी अरनिया, बुलंदशहर और मनीष पुत्र सारनाथ निवासी निरधौरा, आगरा ने सोमवार की रात को दाऊ द खां स्टेशन के पास चेन पुलिंग कर दी।
मौके पर पहुंचे आरपीएफ कर्मियों ने दोनो युवकों को भागते हुए दबोच लिया। इनके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई कर रेलवे मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया था। इधर, मंगलवार रात को पूर्वा एक्सप्रेस में सवार दो युवकों ने महरावल के पास चेन पुलिंग कर गाड़ी के पहिये थाम दिए। आरपीएफ ने इन दोनों को भी दबोच लिया। बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।