न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
राज्य सूचना आयुक्त सैयद हैदर अब्बास रिजवी ने जन सूचना अधिकार के तहत सूचना न देने तथा अपना पक्ष प्रस्तुत न करने के मामले में नगर पालिका परिषद अतरौली के जन सूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपया अर्थदंड लगाया है।
उन्होंने जन सूचना अधिकारी के वेतन से तीन किश्तों में अर्थदंड की राशि वसूलने के आदेश दिये हैं। बताते चलें कि अतरौली निवासी गौरव अग्रवाल ने नगर पालिका परिषद अतरौली से सूचना मांगी थी। निर्धारित अवधि में सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग के यहां शिकायत की थी।