न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अभिनितम उपाध्याय ने बताया है कि जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत 22 अप्रैल रविवार को आयोजित होगी।
इस अवसर पर दीवानी न्यायालय, कलेक्ट्रेट, बाह्य न्यायालयों तथा जिले की प्रत्येक तहसील स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक आयोजन होगा।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में विवाह अधिनियम, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के मामले, बिजली पानी के बिल के मुकदमे तथा लघु प्रकृति के फौजदारी मुकदमे आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाएंगे।
उन्होंने वादकारियों से अनुरोध किया है कि वह अपने मुकदमों का निस्तारण शीघ्र समाप्त कराने के लिए अपने अधिवक्ता अथवा या सीधे संबंधित न्यायालयों में प्रार्थना पत्र देकर लोक अदालत में मुकदमे लगवाएं और व्यर्थ की भागदौड़ और खर्चे से बचें।