न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
अपर जिलाधिकारी नगर न्यायालय ने दूध में मिलावट एवं बगैर लाइसेंस कारोबार करने के दो मामलों में 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपियाें को एक माह में जुर्माना अदा करने के निर्देश दिए गए हैं।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी कृपाशंकर ने गत 28 फरवरी 2018 को मडराक के गांव मूसेपुर निवासी हरपाल सिंह के यहां से दूध का नमूना भरा था और उसे जांच के लिए लैब भेजा गया। जांच में दूध में फैट की मात्रा 15 प्रतिशत कम पाई गई।
इस मामले में एडीएम सिटी ने हरपाल सिंह पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एक अन्य मामले में एफडीए की टीम ने गोल मार्केट हमदर्द नगर जमालपुर निवासी कमरूद्दीन की दुकान पर छापा मारा।
इस दौरान दुकानदार के पास लाइसेंस नहीं पाया गया। इस पर कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ वाद दायर कर दिया गया। बाद में दुकानदार ने एफडीए से रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन पूर्व में बगैर लाइसेंस कारोबार करने के चलते व्यापारी को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने दुकान स्वामी पर 40 हजार का जुर्माना किया।