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मोबाइल के झगड़े में हत्या में उम्रकैद

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क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
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अकराबाद के गांव जिलूपुर सिहौर के युवक की मोबाइल के झगड़े में छह साल पहले हुई हत्या के मुकदमे में एडीजे-14 के न्यायाधीश संजयवीर सिंह की अदालत से उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 20 हजार रुपया जुर्माना भी तय किया गया है।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी विनय यादव के अनुसार गांव जिलूपुर सिहौर निवासी महेश कुमार ने 4 जुलाई 2012 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि करीब दस दिन पहले उसके बेटे रिंकू उर्फ राकेश का गांव के ही रामू उर्फ रामगोपाल से झगड़ा हो गया था।
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इसके बाद 30 जून की रात दस बजे वादी का बेटा अलीगढ़ से ड्यूटी कर लौट रहा था तो रास्ते में सिहौर बंबा स्थित होटल पर पहले से मौजूद रामू ने उसे रोक लिया और बातों में लगाकर उसे कोल्डड्रिंक पिलाई।
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इसके बाद उसे जबरन अपने साथ बाइक पर यह कहकर बैठा ले गया कि तुझे गांव में छोड़ दूंगा। हालांकि रिंकू व वहां मौजूद लोगों ने विरोध भी किया।

मगर उसने विरोध को नजरंदाज कर दिया। इसके अगले दिन रिंकू की लाश पनैठी माइनर पर विनोद की धर्मशाला में पड़ी मिली। इसमें रामू पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया। अदालत ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर रामू को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद व बीस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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