क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
महानगर की बन्नादेवी पुलिस द्वारा अवैध हथियारों संग गिरफ्तार किए गए गोंडा ब्लाक प्रमुख व उनके दो साथियों की गुरुवार को दीवानी न्यायालय में पेशी हुई। इस दौरान अदालत में उनके खिलाफ दाखिल किए गए रिमांड वारंट में धाराओं में संशोधन पुलिस स्तर से किया गया। नए वारंट के साथ फिर सभी को जेल भेजा गया।
पिछले सप्ताह पुलिस ने जिला अस्पताल से गोंडा ब्लाक प्रमुख प्रदीप सिंह व उनके साथियों की गिरफ्तारी के समय पुलिस ने उनसे ऐसे असलहे बरामद किए थे, जिनके लाइसेंस किसी अन्य के नाम हैं।
इस पर उस समय पुलिस ने प्रदीप व उनके साथियों के अलावा लाइसेंसधारकों पर भी एक ही धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि नियमत: जिन पर लाइसेंस पकड़े गए थे, उन पर अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज होना था।
अदालत में रिमांड के समय पुलिस की यह गलती सामने आई। हालांकि यह भूलवश हुआ था। इस पर विवेचक स्तर से भूल सुधार को आवेदन किया गया।
इस सुधार के लिए अदालत ने गुरुवार की तारीख नियत कर गोंडा प्रमुख व उनके दो साथियों को तलब किया। जहां संशोधित रिमांड वारंट विवेचक स्तर से बनवाया गया और फिर वापस तीनों को जेल भेज दिया गया।