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अलीगढ़ में स्वाभिमान स्कीम से बैंक ने बाहर किए लाभाथी

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आपको नहीं मिलेगा स्वाभिमान स्कीम का लाभ
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ब्यूरो, अमर उजाला, अलीगढ़।

एनपीए एकाउंट होल्डर को पहले तो बैंक ने एक मुश्त समाधान के लिए केंद्र सरकार की स्वाभिमान स्कीम में केस के समाधान का न्यौता भेजा। उसके बाद व्यापारी को बगैर वाजिब कारण बताए योजना से बाहर का रास्ता दिखा दिया।

बैंक ऑफ बड़ौदा सासनी गेट की इस कार्रवाई से व्यापारी हैरान है। इधर बैंक प्रबंधन ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि स्कीम में एकाउंट होल्डर के पास प्रापर्टी नहीं होनी चाहिए।
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मामला आर्य नगर अवंतिका फेज द्वितीय स्थित लक्ष्य कानकास्ट प्राइवेट लिमिटेड फर्म से जुड़ा है। फर्म स्वामी गिर्राज गोदानी ने बताया कि उनकी फर्म के नाम से बैंक ऑफ बड़ौदा सासनी गेट शाखा में तीन एनपीए एकाउंट हैं।

बैंक ने पहले इनकी नीलामी विज्ञापित की थी, लेकिन बाद में बैंक के शाखा प्रबंधक की तरफ से एक पत्र आया और एक अकाउंट को केंद्र सरकार की एकमुश्त समाधान योजना स्वाभिमान स्कीम में शामिल करने की बात कहते हुए योजना का लाभ उठाने की बात कही गई। मैंने इस मामले में शाखा प्रबंधक से बात की और तर्क दिया कि चूंकि तीनों एनपीए एकाउंट एक ही फर्म के नाम से हैं तो तीनों में योजना का लाभ दिलाया जाए, लेकिन कुछ ही समय बाद बैंक ने तीन एकाउंट बंद होने का हवाला देते हुए फर्म को योजना में शामिल करने से इंकार कर दिया।
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यह सरासर अन्याय है। इस मामले में बैंक प्रबंधक सासनीगेट रामनाथ ने बताया कि योजना में प्रावधान है कि जिस लाभार्थी को योजना का लाभ दिया जाए, उसकी फर्म के नाम से प्रापर्टी नहीं होनी चाहिए। जबकि उपरोक्त फर्म की अपनी प्रापर्टी है। इस वजह से उसे योजना से बाहर किया गया है।
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