धीरा ठाकुर हत्याकांड में जमानत खारिज
ब्यूरो, अमर उजाला, अलीगढ़।
सत्र न्यायाधीश कल्पना मिश्रा के न्यायालय से धीरा ठाकुर हत्याकांड में आरोपी शिवम सहित कुल चार प्रकरणों में जमानत अर्जियां खारिज की गई हैं।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी डॉ. अबसार किदवई के अनुसार गोकशी के आरोपी सलमान पुत्र जब्बार निवासी समपुर थाना पालीमुकीमपुर का जमानत प्रार्थनापत्र कोर्ट ने निरस्त कर दिया।
जानलेवा हमले के आरोपी शैलेंद्र सिंह पुत्र रनवीर सिंह निवासी रायपुर दलपतपुर थाना अतरौली की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी। प्रापर्टी डीलर धीरेंद्र उर्फ धीरज उर्फ धीरा ठाकुर हत्याकांड में हत्याभियुक्त शिवम पुत्र श्यामबाबू निवासी मोहल्ला शीशिया पाड़ा गली कौड़ियागंज थाना गांधी पार्क का जमानत प्रार्थना पत्र भी निरस्त कर दिया।
उस पर अन्य लोगों की मदद से 20 मई 2017 को धीरेंद्र की हत्या करने का आरोप है। हत्या के एक अन्य आरोपी देवेंद्र कुमार शर्मा पुत्र केशवदेव शर्मा निवासी नगला माली थाना गांधीपार्क की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी। उस पर कुछ अन्य लोगों की मदद से जय नामक युवक की हत्या का आरोप है।
अनम हत्याकांड में किशोर को जमानत नहीं
महानगर के लालडिग्गी रोड पर 15 जुलाई की दुपहर अब्दुल्ला स्कूल की छात्रा अनम की हत्या के मामले में आरोपी किशोर की जमानत किशोर न्याय बोर्ड से खारिज कर दी गई है। इस मामले में आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने दलील देकर जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया मगर अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया।