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अलीगढ़ में चेक बाउंस होने पर पूर्व सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट

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चेक बाउंस में पूर्व सांसद के गैरजमानती वारंट जारी
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ब्यूरो, अमर उजाला, अलीगढ़।

सगे भतीजे की 19 लाख की देनदारी में चेक बाउंस के मुकदमे में फंसे पूर्व सांसद चौ.बिजेंद्र सिंह के खिलाफ अदालत से गैरजमानी वारंट जारी हो गए हैं। यह वारंट एसीजेएम-7 की अदालत से जारी किया गया है और प्रकरण में 18 जुलाई अगली तारीख नियत की है।

खुद के खिलाफ एनवीडब्ल्यू की जानकारी होने पर बृहस्पतिवार को खुद पूर्व सांसद अदालत गए और तथ्यों की जानकारी जुटाई। उम्मीद है कि वह जल्द इस मामले में जमानत अर्जी दायर करने की तैयारी में हैं।
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बन्नादेवी क्षेत्र के आईटीआई रोड किशोर नगर निवासी पूर्व सांसद चौ.बिजेंद्र सिंह का अपने सगे भतीजे विषपाल सिंह निवासी आईटीआई रोड से 19 लाख की देनदारी को लेकर कुछ हिसाब-किताब है। पेट्रोल पंप स्वामी भतीजे की ओर से एसीजेएम सात के न्यायालय में वाद दायर किया।

आरोप था कि मार्च-अप्रैल 2016 में उनके चाचा बिजेंद्र सिंह ने उनसे 19 लाख रुपया उधार लिये। इसमें 17 लाख रुपये ओबीसी के बैंक एकाउंट के चेक से और दो लाख रुपया नगद दिया गया।

इसके एवज में बिजेंद्र सिंह ने तीन माह की तारीख डालकर अपने एसबीआई के एकाउंट के दो चेक 17 व 2 लाख रुपये के दिए थे। मगर नियत समय पर भी खातों में रुपये नहीं डाले और न रुपये वापस किए। इसके चलते चेक बाउंस हो गए।

जब कहासुनी हुई तो भला-बुरा कहने लगे। इस पर अदालत ने चौ. बिजेंद्र सिंह को अदालत में तलब किया और हाजिर न होने पर गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 18 जुलाई नियत की है। इधर, बृहस्पतिवार को पूर्व सांसद ने कोर्ट जाकर जानकारी ली है।
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यह मेरा पारिवारिक देनदारी का मसला है। घर में यह सब चलता रहता है। उसका रुपया मुझे वापस करना है। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। - चौ.बिजेंद्र सिंह पूर्व सांसद
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